जिला धार:दिनांक 18/10/22(मंगल) : C.O.T.P.A ACT कोटपा अधिनियम 2003 तंबाकू नियंत्रण कानून
(सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन,प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम) के अंतर्गत निरंतरता के क्रम में जिला चिकित्सालय धार में बीड़ी सिगरेट पीने वालो,नशा करने वालो(शराब, अफ़ीम, गांजा, स्मैक,चरस),गुटखा खाकर चिकित्सालय, वार्डों की दीवारों पर थूकने वालो पर समझाइशी एवं चालानी कार्यवाही की गई।

उल्लंघनकर्ताओ को तंबाकू एवं व्यसन मुक्ति केंद्र जिला चिकित्सालय धार में भेजा गया, जहां मनोरोग विशेषज्ञ डॉ.देवन उन्नी एवं उनकी टीम द्वारा व्यसन से मुक्ति हेतु आवश्यक इलाज प्रदाय किया गया।

चिकित्सालय परिसर में अब थूकने के दाग,पाउच की पन्नियां भी कम नजर आने लगी है, परिसर ओर स्वच्छ नजर आने लगा है।
साथ ही जिला अस्पताल में आने वाले आगुंतक,मरीजों,परिजनों में जागरूकता आई है कि तंबाकू ,नशा किसी भी प्रकार से जानलेवा है एवं सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू एवं कोई भी नशे का किसी भी प्रकार से सेवन दंडनीय है।
जिला चिकित्सालय की टीम का पूर्ण सहयोग रहा

By jansetu