Kerala के एक मुस्लिम जोड़े ने दोबारा से शादी की है. उनकी शादी को लेकर खूब बवाल हो रहा है. दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने तो मुस्लिम जोड़े के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया है.
Kerala Muslim Couple Remarries: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के दिन केरल में एक ‘अनोखी’ शादी देखने को मिली. यहां कासरगोड जिले में 29 साल के विवाहित मुस्लिम जोड़े ने एक बार फिर शादी कर ली. इस शादी में उनकी तीन बेटियां व परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. उनकी शादी को लेकर अब विवाद भी हो रहा है. विवाद की वजह है स्पेशल मैरिज एक्ट.
दरअसल, अक्टूबर 1994 में वकील सी शुक्कुर ने डॉ. शीना से शादी की थी. ये शादी शरिया कानून के तहत करवाई गई थी. मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, बेटियों को अपने पिता की प्रॉपर्टी का केवल दो-तिहाई हिस्सा ही मिलता है. वहीं बाकी अन्य हिस्सा उनके भाइयों के पास जाता है. ऐसे में वो चाहते थे कि उनकी सारी कमाई का हिस्सा केवल उनकी बेटियों को ही मिलना चाहिए. इसी वजह से शुक्कुर और शीना ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत फिर से शादी की.
मुस्लिम जोड़े के खिलाफ फतवा जारी
हालांकि, उनकी शादी के बाद अब सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया है. दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने शुक्कुर के खिलाफ फतवा भी जारी किया है. फतवे में कहा गया, “इस तरह के विचार इस्लामी सिद्धांतों को समझने में विफलता के दुखद परिणाम हैं… अल्लाह सभी धन और संपत्ति का असली मालिक है. उनका उपयोग उस तरह से किया जाना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने निर्धारित किया है.”
शुक्कुर ने फतवे पर क्या कहा?
बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है. ये कहता है कि बेटियों को केवल अपने पिता की संपत्ति का दो-तिहाई हिस्सा मिलेगा और बाकी उसके भाइयों के पास जाएगा. शुक्कुर ने फतवे पर प्रतिक्रिया दी है. शुक्कुर ने कहा कि उनका निर्णय किसी भी धार्मिक विश्वासों का अपमान करने या विश्वासियों के मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से नहीं था.
मशहूर साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी ने दोनों को दोबारा शादी की बधाई दी और कहा कि उनका यह कदम देश के हर उदार मुस्लिम की आंखें खोलने वाला है. उन्होंने कहा, “आज उन्होंने जो कदम उठाया है वह इस देश के हर उदार मुस्लिम के लिए एक आंख खोलने वाला है. मैं उनकी ‘दूसरी शादी’ में मौजूद नहीं था, लेकिन इस कदम में मैं उनके साथ हूं.”