सूचना नहीं देने पर लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने ठोका जुर्माना
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लोक सूचना अधिकारी और बुरहानपुर एसडीएम दीपक सिंह चौहान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कलेक्टर भव्या मित्तल को निर्देशित किया है कि वे हर्जाने के रूप में 10 हजार रुपये डिप्टी कलेक्टर विशा वाधवानी को दिलाना सुनिश्चित करें।
डिप्टी कलेक्टर विशा वाधवानी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने सितंबर 2021 यानी करीब सोलह माह पूर्व आरटीआइ के तहत खुद से जुड़े प्रकरण की जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी दीपक सिंह चौहान ने ही इस मामले की जांच भी की थी। प्रकरण से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद उन्होंने वाधवानी के आवेदन को दबाए रखा। इसके चलते उन्हें राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील करनी पड़ी। वाधवानी ने बताया कि ये दस्तावेज नहीं मिलने के कारण वे न्यायालय में चल रहे प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। इसे उन्होंने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। सूचना आयोग ने बुरहानपुर कलेक्टर को तुरंत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
भूमि अधिग्रहण की राशि में गड़बड़ी का था मामला
करीब दो साल पहले बोरवन तालाब के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की भूमि के बदले उन्हें मिलने वाली मुआवजा राशि में गड़बड़ी से यह मामला जुड़ा है। उस दौरान डिप्टी कलेक्टर विशा वाधवानी नेपानगर एसडीएम और भूअर्जन अधिकारी थीं। कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि उनकी भूमि अधिग्रहित तो कर ली गई, लेकिन मुआवजा राशि किसी और के खाते में डाल दी गई। इस मामले में प्रशासन ने जांच के बाद विशा वाधवानी सहित अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। सरकार ने वाधवानी को निलंबित कर दिया था। वर्तमान में विशा वाधवानी अलीराजपुर जिले में अटैच हैं। उन्होंने पत्रकार से चर्चा के दौरान कहा है कि यह मामला उन पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से थोपा गया है।
ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहाले के साथ स्टेट है अमर वर्मा की रिपोर्ट